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केंद्रीय योजना📂 Uttar Pradesh

यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और स्टेटस चेक गाइड

यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जो जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बालिकाओं को ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य राज्य भर में लैंगिक समानता, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

फ़ील्ड विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY)
लाभ राशि कुल ₹25,000 (6 चरणों में वितरित)
अधिवास राज्य उत्तर प्रदेश
नोडल विभाग महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
पात्रता बालिका का जन्म 1 अप्रैल, 2019 के बाद हुआ हो; वार्षिक पारिवारिक आय < ₹3 लाख; यूपी निवासी; प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाएं (अपवादों के साथ)
अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई या प्रवेश के 45 दिन बाद (जो भी बाद में हो)
आधिकारिक वेबसाइट लिंक mksy.up.gov.in
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में शुरू की गई एक अग्रणी कल्याणकारी योजना है, जिसके लाभ 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद जन्मी बालिकाओं पर लागू होते हैं। महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बनाना, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। एक बालिका के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक, वित्तीय सहायता प्रदान करके, MKSY शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है, और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाती है।

यह राज्य योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करती है, जो भारत में बालिकाओं के कल्याण और वित्तीय सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रति पात्र बालिका को कुल ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे जीवन और शैक्षिक मील के पत्थर से जुड़े छह अलग-अलग चरणों में वितरित किया जाता है। इसका उद्देश्य परिवारों पर वित्तीय तनाव को कम करना और लड़कियों के लिए निरंतर शिक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित करना है।

चरण मील का पत्थर लाभ राशि (2026 के लिए अपडेटेड)
1 बालिका के जन्म पर ₹5,000
2 पूर्ण टीकाकरण पूरा होने पर (1 वर्ष से पहले) ₹2,000
3 कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹3,000
4 कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹3,000
5 कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹5,000
6 कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम (2+ वर्ष की अवधि का) में प्रवेश पर ₹7,000

यह चरणबद्ध समर्थन सुनिश्चित करता है कि लड़कियों को महत्वपूर्ण समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो, जिससे वे बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

🙋‍♂️ सामान्य प्रश्न (Frequently Asked Questions)

Q: कौन आवेदन कर सकता है? (Who can apply?)

A: इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक पात्रता नियम, आयु सीमा और श्रेणियां हमारे 'पात्रता (Eligibility)' टैब में दी गई हैं।

Q: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? (What is the last date?)

A: अधिकांश कल्याणकारी सरकारी योजनाएं चालू (ongoing) रहती हैं। ताज़ा कट-ऑफ तारीखों के लिए हमारे 'ताज़ा अपडेट (Updates)' टैब की जाँच करें।

Q: कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? (What documents are needed?)

A: आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता पासबुक की आवश्यकता होती है। पूरी सूची 'पात्रता' टैब में देखें।

Q: कितना लाभ मिलता है? (How much benefit is available?)

A: इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, वित्तीय सहायता या स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पूरी राशि मुख्य 'विवरण (Overview)' टैब में उपलब्ध है।

Q: स्टेटस कैसे चेक करें? (How to check status?)

A: आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करके आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर स्थिति देख सकते हैं। प्रक्रिया 'स्थिति (Status)' टैब में है।

प्र1: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उ1: प्राथमिक उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, समान लिंगानुपात स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह को रोकना और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

प्र2: इस योजना के तहत कुल कितना वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है? उ2: यह योजना प्रति पात्र बालिका को कुल ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक छह अलग-अलग चरणों में वितरित किया जाता है।

प्र3: क्या गोद ली गई बालिकाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्र हैं? उ3: हां, गोद ली गई बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, बशर्ते परिवार अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो और वैध गोद लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सके।

प्र4: एक परिवार से कितनी बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं? उ4: प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएं लाभ के लिए पात्र हैं। हालांकि, दूसरी डिलीवरी में जुड़वां लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, या यदि पहली संतान एक लड़की है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वां लड़कियां होती हैं, तो तीनों लड़कियां पात्र हो सकती हैं।

प्र5: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्रता के लिए आय सीमा क्या है? उ5: योजना के लिए पात्र होने के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।