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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जो युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें नए विनिर्माण या सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए 50% अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
⚡ योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
| लाभ राशि | ₹10 लाख तक (₹5 लाख गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में, ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में चुकाया जा सकता है, कुछ मामलों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना घटक के तहत 1% ब्याज लग सकता है)। |
| मूल निवास राज्य | बिहार |
| नोडल विभाग | उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
| पात्रता | बिहार का स्थायी निवासी, आयु 18-50 वर्ष, न्यूनतम 10वीं पास (या समकक्ष), अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा/अल्पसंख्यक श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए, और एक नया उद्यम स्थापित कर रहा हो। |
| अंतिम तिथि | आवेदन की तिथियाँ समय-समय पर घोषित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन विंडो 23 मार्च, 2026 तक खुली थी। आवेदकों को नवीनतम घोषणाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। |
| आधिकारिक वेबसाइट लिंक | udyami.bihar.gov.in |
⚡ ताज़ा अपडेट और समाचार
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर ताज़ा समाचार और नवीनतम घोषणाओं की सूची।
इस योजना के लिए हाल ही में कोई समाचार अपडेट दर्ज नहीं किया गया है।
- आधिकारिक पोर्टल: udyami.bihar.gov.in
- उद्योग विभाग, बिहार: industries.bihar.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 18003456214
- पीडीएफ नियम मार्गदर्शिका डाउनलोड करें (प्लेसहोल्डर, क्योंकि खोज के माध्यम से वास्तविक लिंक उपलब्ध नहीं है। यह एक CTA का उदाहरण है)
