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केंद्रीय योजना📂 Rajasthan

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन योजना: एक विस्तृत मार्गदर्शिका

यह विस्तृत मार्गदर्शिका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन योजना का विवरण देती है, जो राजस्थान में कमजोर महिलाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रियाओं और अपनी स्थिति की जांच कैसे करें, इसके बारे में जानें।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

क्षेत्र विवरण
योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन योजना
लाभ राशि IGNWPS: केंद्र का योगदान और राज्य का टॉप-अप। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन: ₹750 - ₹1,000 प्रति माह।
निवास राज्य राजस्थान
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
पात्रता IGNWPS: विधवा, 40-79 वर्ष की आयु के बीच, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित, और पुनर्विवाह न किया हो।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन: विधवाएं, तलाकशुदा या परित्यक्त/निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आमतौर पर ₹48,000 से अधिक नहीं है (कुछ श्रेणियों जैसे BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारक परिवारों और सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जातियों के लिए कुछ सामान्य राजएसएसपी योजनाओं हेतु विशेष छूट लागू हो सकती है)।
अंतिम तिथि चालू योजना, आवेदन की कोई विशेष अंतिम तिथि नहीं।
आधिकारिक वेबसाइट लिंक https://ssp.rajasthan.gov.in/
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना या राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • अधिवास: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के लिए:

  • आयु: आवेदक एक विधवा होनी चाहिए जिसकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो।
  • गरीबी रेखा की स्थिति: भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • वैवाहिक स्थिति: आवेदक ने अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह नहीं किया होना चाहिए।
  • अन्य पेंशन: किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की समान श्रेणी के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा एकल महिला पेंशन योजना के लिए:

  • आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • स्थिति: विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित/परित्यक्त महिला होनी चाहिए।
  • आय सीमा: आमतौर पर, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कुछ श्रेणियों (उदाहरण के लिए, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारक परिवारों, और सहरिया, कथौड़ी और खैरवा जातियों से संबंधित लोगों के लिए) के लिए कुछ सामान्य राजएसएसपी योजनाओं के लिए आय मानदंड से छूट हो सकती है।
  • पारिवारिक बहिष्करण: आमतौर पर, परिवार के सदस्य जो केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगी हैं, ठेका/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी हैं, या सरकारी वित्त पोषित भूमिकाओं (जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता) से मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बाहर रखा जा सकता है।

सफल पंजीकरण के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे:

  • आधार कार्ड: पहचान और डीबीटी के लिए अनिवार्य।
  • जन आधार / भामाशाह कार्ड: राजस्थान राज्य योजनाओं के लिए आवश्यक।
  • आयु का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, वोटर आईडी, या जन्म तिथि दर्शाने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: विधवा पेंशन योजनाओं के लिए अनिवार्य।
  • बीपीएल प्रमाण पत्र / एसईसीसी प्रमाण: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति की पुष्टि करने के लिए आवश्यक।
  • आय प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, विशेष रूप से आय मानदंड वाली राज्य योजनाओं के लिए।
  • बैंक पासबुक की प्रति: खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण दर्शाने वाला पहला पृष्ठ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए।
  • पासपोर्ट आकार के फोटो: आवेदक के हाल के फोटो।
  • राजस्थान का अधिवास प्रमाण पत्र: स्थायी निवास का प्रमाण।
  • तलाक का फैसला / परित्याग का प्रमाण: एकल महिला पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाली तलाकशुदा या निराश्रित/परित्यक्त महिलाओं के लिए प्रासंगिक दस्तावेज।

ऑनलाइन पंजीकरण से पहले फ़ाइल आकार और प्रारूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फोटो और हस्ताक्षर रीसाइज़र टूल के साथ दस्तावेज़ों का आकार बदलें