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केंद्रीय योजना📂 Uttar Pradesh

यूपी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाएं 2026: ऑनलाइन आवेदन करें, पात्रता, लाभ और स्थिति जांचें

उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSPY) प्रणाली राज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में मासिक पेंशन प्राप्त होती है।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

फ़ील्ड विवरण (हिंदी)
योजना का नाम यूपी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाएं (SSPY)
लाभ राशि वृद्धावस्था पेंशन: ₹1,500/माह (₹4,500 तिमाही)
विधवा पेंशन: ₹1,500/माह (₹4,500 तिमाही)
दिव्यांग पेंशन: ₹1,000/माह (₹3,000 तिमाही)
कुष्ठावस्था दिव्यांग पेंशन: ₹3,000/माह (₹9,000 तिमाही)
अधिवास राज्य उत्तर प्रदेश
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (वृद्धावस्था और विधवा); दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश (दिव्यांग)
पात्रता योजनानुसार भिन्न (विवरण के लिए 'पात्रता मानदंड' अनुभाग देखें)
अंतिम तिथि सतत (आवेदन के लिए कोई विशेष अंतिम तिथि नहीं)
आधिकारिक वेबसाइट लिंक sspy-up.gov.in
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आप SSPY पोर्टल के माध्यम से अपने पेंशन आवेदन की स्थिति आसानी से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

चरण-दर-चरण स्थिति जांच मार्गदर्शिका:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: SSPY पोर्टल पर जाएं: https://sspy-up.gov.in/
  2. आवेदक लॉगिन पर नेविगेट करें: होमपेज पर 'आवेदक लॉगिन' या 'आवेदन की स्थिति देखें' खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. पेंशन योजना का चयन करें: आपने जिस विशिष्ट पेंशन योजना के लिए आवेदन किया था (वृद्धावस्था, विधवा, या दिव्यांग) उसे चुनें।
  4. विवरण दर्ज करें: आपको आमतौर पर अपनी पंजीकरण आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। कुछ पोर्टल आपका आधार नंबर भी मांग सकते हैं।
  5. ओटीपी सत्यापन: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए यह ओटीपी दर्ज करें।
  6. स्थिति देखें: सफल सत्यापन के बाद, आपका आवेदन डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपके पेंशन आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होगी।

पंजीकरण स्थिति अभी सत्यापित करें

यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से एकीकृत SSPY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है।

चरण-दर-चरण ऑनलाइन आवेदन मार्गदर्शिका:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSPY) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://sspy-up.gov.in/
  2. पेंशन योजना का चयन करें: होमपेज पर, संबंधित पेंशन श्रेणी (जैसे, वृद्धावस्था के लिए 'वृद्धावस्था पेंशन', विधवा के लिए 'निराश्रित महिला पेंशन', दिव्यांग के लिए 'दिव्यांग पेंशन') चुनें और 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  3. नया पंजीकरण: यदि आप एक नए आवेदक हैं, तो 'नया पंजीकरण' पर क्लिक करें।
  4. आवेदन पत्र भरें: व्यक्तिगत जानकारी, आधार संख्या, बैंक विवरण (सुनिश्चित करें कि यह आधार-लिंक्ड है), आय प्रमाण पत्र विवरण, और योजना-विशिष्ट जानकारी (जैसे, विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विवरण, दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता विवरण) सहित सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: अपने पासपोर्ट आकार के फोटो और हस्ताक्षर सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसा कि 'आवश्यक दस्तावेज' अनुभाग में सूचीबद्ध है) की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। उचित स्वरूपण के लिए फोटो और हस्ताक्षर रीसाइज़र टूल के साथ दस्तावेज़ों का आकार बदलें याद रखें।
  6. समीक्षा करें और जमा करें: दर्ज की गई सभी जानकारी की सटीकता के लिए समीक्षा करें। घोषणा पढ़ें और स्वीकार करें। कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें।
  7. पंजीकरण संख्या नोट करें: सफल सबमिशन के बाद, एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी। भविष्य के संदर्भ और स्थिति ट्रैकिंग के लिए इसे नोट कर लें।

ऑफलाइन आवेदन: जिन आवेदकों को सहायता की आवश्यकता है या जिनके पास इंटरनेट पहुंच नहीं है, वे अपने निकटतम ग्राम पंचायत / शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, जिला समाज कल्याण कार्यालय, या सामान्य सेवा केंद्र (CSC) / जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।


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