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केंद्रीय योजना📂 Delhi

दिल्ली लाडली योजना: बालिका सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका

दिल्ली लाडली योजना, जिसे 2008 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता के माध्यम से दिल्ली में बालिका शिक्षा को सशक्त बनाना था। यद्यपि 31 मार्च, 2026 से नए आवेदनों के लिए बंद कर दिया गया है, इसने लड़कियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

क्षेत्र विवरण
योजना का नाम दिल्ली लाडली योजना
लाभ राशि सावधि जमा के रूप में वित्तीय सहायता: संस्थागत जन्म के लिए ₹11,000, घर पर जन्म के लिए ₹10,000। इसके अतिरिक्त, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 में प्रवेश पर, कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर और कक्षा 12 में प्रवेश पर प्रत्येक ₹5,000। कुल राशि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और कक्षा 10/12 उत्तीर्ण करने पर ब्याज सहित लगभग ₹1,00,000 या अधिक हो जाती है।
मूल निवास राज्य दिल्ली
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
पात्रता 1 जनवरी, 2008 को या उसके बाद दिल्ली में जन्मी बालिका; माता-पिता दिल्ली के कम से कम तीन साल से निवासी हों; वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से अधिक न हो; प्रति परिवार अधिकतम दो जीवित बालिकाएं; स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए, दिल्ली में सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकन अनिवार्य है।
अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 से नए आवेदनों के लिए बंद।
आधिकारिक वेबसाइट लिंक ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली
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मौजूदा लाभार्थियों के लिए, आवेदन की स्थिति और परिपक्वता दावों को ट्रैक करना आवश्यक है।

  1. ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल (https://edistrict.delhigovt.nic.in/) पर जाएं।
  2. 'आवेदन ट्रैक करें' पर नेविगेट करें: होमपेज पर, 'आवेदन ट्रैक करें' या 'आवेदन स्थिति' जैसा विकल्प खोजें।
  3. विवरण दर्ज करें: आपको आवेदन के समय प्रदान किया गया अपना आवेदन नंबर, पंजीकरण नंबर, या अन्य पहचान विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
  4. स्थिति देखें: पोर्टल आपके आवेदन या परिपक्वता दावे की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करेगा।

वैकल्पिक रूप से, परिपक्वता दावों या सामान्य प्रश्नों के लिए, लाभार्थी नोडल विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली) या भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

पंजीकरण स्थिति अभी जांचें

जबकि दिल्ली लाडली योजना के लिए 31 मार्च, 2026 से नए आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जो लोग पात्र थे और बंद होने से पहले आवेदन कर चुके थे, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल थे। यह खंड ऐतिहासिक संदर्भ और मौजूदा लाभार्थियों के लिए नवीनीकरण प्रक्रियाओं के लिए सामान्य आवेदन चरणों का वर्णन करता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल के माध्यम से):

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल (https://edistrict.delhigovt.nic.in/) पर जाएं।
  2. नए उपयोगकर्ता का पंजीकरण: यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो नागरिक कॉर्नर में 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें। आधार कार्ड चुनें, नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें, घोषणा पर टिक करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें। आपको बुनियादी विवरण भरने होंगे और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को सही ढंग से दर्ज करना याद रखें क्योंकि लॉगिन विवरण वहीं भेजे जाएंगे।
  3. लॉगिन करें: सफल पंजीकरण के बाद, अपनी क्रेडेंशियल का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
  4. आवेदन फॉर्म पर नेविगेट करें: 'महिला एवं बाल विकास विभाग' अनुभाग के तहत "दिल्ली-लाडली योजना-2008 के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन" खोजें या 'डाउनलोड' -> 'आवेदन फॉर्म' पर नेविगेट करें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें: सटीक व्यक्तिगत विवरण, आय की जानकारी और पात्रता मानदंड के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। [फोटो रीसाइज़र टूल से दस्तावेज़ों का आकार बदलें](/tools/photo-signature-resizer)
  7. जमा करें और पावती प्राप्त करें: अपने आवेदन की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें, फिर 'जमा करें' पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए पावती पर्ची/नंबर को सुरक्षित रूप से स्टोर करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: आवेदन फॉर्म महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते थे या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, या जिला अधिकारी (समाज कल्याण/डब्ल्यूसीडी विभाग) से प्राप्त किए जा सकते थे।
  2. फॉर्म भरें: लड़की का नाम, माता-पिता का विवरण और आय की जानकारी सहित सटीक विवरण के साथ फॉर्म भरें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
  4. जमा करें: भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला अधिकारी को समाज कल्याण/डब्ल्यूसीडी विभाग या लोक सेवा केंद्र में जमा करें। स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, फॉर्म प्रवेश के 90 दिनों के भीतर स्कूल के हेडमास्टर/प्रिंसिपल/कक्षा शिक्षक/लाडली समन्वयक के माध्यम से भी जमा किया जा सकता था। नवजात लड़कियों के लिए, जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन जमा करना होता था।

मौजूदा लाभार्थियों के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया: लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए प्रत्येक चरण (कक्षा 1, 6, 9, 10, 12) पर स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से पंजीकरण का नवीनीकरण करना अनिवार्य है। नवीनीकरण की कमी अप्राप्त लाभों का एक सामान्य कारण था।

  • ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार: https://wcd.delhi.gov.in/
  • दिल्ली लाडली योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें (यदि नवीनीकरण के लिए उपलब्ध हो): डब्ल्यूसीडी या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 'डाउनलोड' अनुभाग देखें।

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