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हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना: बालिका सशक्तिकरण
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना केवल बालिकाओं वाले परिवारों को उनके कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मासिक वित्तीय भत्ता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और बिना किसी पुरुष बच्चे वाले परिवारों का समर्थन करना है।
⚡ योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)
| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना |
| लाभ राशि | ₹3,000 प्रति माह प्रति परिवार |
| अधिवास राज्य | हरियाणा |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार |
| पात्रता | केवल बालिका वाले परिवार, कोई पुत्र नहीं (जैविक या दत्तक), वार्षिक आय ₹2,00,000 तक, और एक अभिभावक की आयु 45+ वर्ष |
| अंतिम तिथि | सतत (कोई विशेष अंतिम तिथि नहीं) |
| आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- अधिवास/रोजगार: परिवार के जैविक एकल माता-पिता या माता-पिता हरियाणा के अधिवासी होने चाहिए या हरियाणा सरकार के लिए काम कर रहे होने चाहिए।
- पारिवारिक संरचना: परिवार में कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, चाहे वह जैविक हो या दत्तक। केवल एक या अधिक बालिकाएँ वाले परिवार ही पात्र हैं।
- आयु मानदंड: इस योजना के तहत परिवारों का नामांकन माता या पिता में से किसी एक के 45वें जन्मदिन से शुरू होता है।
- आय सीमा: परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- घरेलू अपवाद:
- बच्चे के ऐसे अभिभावक या माता-पिता जो किसी भी सरकार या किसी स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा नियोजित हैं, या किसी ऐसे संगठन द्वारा जो किसी भी सरकार या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, या जो उससे पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
- संचित आय से प्राप्त आय, जिसमें भविष्य निधि, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बीमा से प्राप्त वार्षिकी शामिल है, को पात्रता के लिए आय गणना में माना जाता है।
पात्रता चेकलिस्ट देखें
हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध हों। ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड करने से पहले फोटो और हस्ताक्षर रीसाइज़र टूल के साथ दस्तावेज़ों का आकार बदलें।
- आयु प्रमाण (24.08.2018 से पहले जारी किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक):
- जन्म प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा जारी)
- स्कूल प्रमाण पत्र (5वीं, 8वीं या 10वीं कक्षा)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (फोटो के साथ)
- वोटर कार्ड
- वोटर सूची (फोटो के साथ)
- निवास प्रमाण (पिछले 5 वर्षों से पहले जारी किए गए निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों में से कोई एक):
- राशन कार्ड (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
- वोटर कार्ड (चुनाव विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम जो फोटो दिखाता हो।
- यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण के साथ स्व-घोषणा दस्तावेज देगा।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज:
- माता-पिता का आधार कार्ड (वैकल्पिक, लेकिन सुचारु प्रसंस्करण और डीबीटी के लिए अत्यधिक अनुशंसित)
- आय प्रमाण पत्र
- माता-पिता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण
- परिवार आईडी (परिवार पहचान पत्र)
- बालिका/बालिकाओं का जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा का अधिवास प्रमाण पत्र
