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केंद्रीय योजना📂 Madhya Pradesh

एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0: वित्तीय सहायता और शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण

एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य में सुधार करना और लड़कियों के प्रति एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

क्षेत्र विवरण
योजना का नाम एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0
लाभ राशि कुल ₹1,43,000 तक की वित्तीय सहायता, जिसमें वार्षिक जमा, शैक्षिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6: ₹2,000, कक्षा 9: ₹4,000, कक्षा 11 और 12: प्रत्येक ₹6,000 + ₹200/माह), उच्च शिक्षा के लिए ₹25,000, और 21 वर्ष की आयु पर ₹1,00,000 का अंतिम भुगतान (शर्तों के अधीन) शामिल है।
अधिवास राज्य मध्य प्रदेश
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
पात्रता बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो, आंगनवाड़ी में पंजीकृत हो, माता-पिता मध्य प्रदेश के निवासी हों और आयकर दाता न हों, दूसरी बच्ची के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो (यदि लागू हो)।
अंतिम तिथि बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन। अनाथ/गोद ली गई बच्चियों या जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित विशेष मामलों के लिए अपवाद।
आधिकारिक वेबसाइट लिंक ladlilaxmi.mp.gov.in
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एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • बालिका के जन्म की तारीख: बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो।
  • अधिवास: माता-पिता दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी (मुल निवासी) होने चाहिए। एक वैध अधिवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • आंगनवाड़ी पंजीकरण: बालिका को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए।
  • माता-पिता की आयकर स्थिति: माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। कुछ स्रोतों में ₹2,50,000 की वार्षिक आय सीमा का उल्लेख है।
  • परिवार का आकार और परिवार नियोजन:
    • यह योजना अधिकतम दो बच्चों (बेटियों) वाले परिवारों के लिए लागू है।
    • दूसरी बच्ची के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
    • पहली बालिका के लिए, परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं है।
  • आवेदन की समय-सीमा: बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर योजना के लिए उसका जन्म पंजीकृत होना चाहिए।
  • विशेष मामले:
    • जीवित माता-पिता के बिना अनाथ बालिकाओं को कवर किया जाता है, जिसमें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी पंजीकरण प्रक्रिया को संभालते हैं।
    • कानूनी रूप से गोद ली गई बेटियां भी पात्र हैं, बशर्ते गोद लेने वाले माता-पिता अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हों।
    • पहली डिलीवरी में जन्मी तीनों बच्चियां (ट्रिपलेट्स) पात्र हैं।
    • बलात्कार पीड़ितों की बेटियां और महिला कैदियों के बच्चे भी पात्र हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना आवेदन के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे:

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र: जन्मतिथि का प्रमाण (1 जनवरी 2006 को या उसके बाद का होना चाहिए)।
  • बालिका की समग्र आईडी।
  • बालिका के परिवार की आईडी (परिवार की समग्र आईडी)।
  • तस्वीर: बालिका की अपनी मां या पिता के साथ एक हालिया तस्वीर।
  • अधिवास/निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाण कि माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी (मुल निवासी) हैं।
  • माता-पिता का आईडी प्रमाण: (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी)।
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र: यह प्रमाण कि माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं (कुछ स्रोतों में ₹2,50,000 से अधिक की वार्षिक आय का उल्लेख नहीं है)।
  • परिवार नियोजन प्रमाण पत्र: (दूसरी बालिका के लिए अनिवार्य)।
  • बालिका का टीकाकरण कार्ड: आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र से।
  • बैंक खाते का विवरण: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए बालिका का बैंक खाता नंबर और IFSC कोड।
  • जाति प्रमाण पत्र: (यदि लागू हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए)।

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