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केंद्रीय योजना📂 Uttar Pradesh

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2026: लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत मार्गदर्शिका

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना है। यह जन्म के समय और उनकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना और शिक्षा को बढ़ावा देना है।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

फ़ील्ड विवरण
योजना का नाम यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना
लाभ राशि - जन्म पर ₹50,000 का बॉन्ड (21 वर्ष की आयु में ₹2 लाख परिपक्व)
  • जन्म के समय माँ को ₹5,100
  • शैक्षिक सहायता: ₹3,000 (कक्षा 6), ₹5,000 (कक्षा 8), ₹7,000 (कक्षा 10), ₹8,000 (कक्षा 12) | अधिवास राज्य | उत्तर प्रदेश | | नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश | | पात्रता | - परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित हो
  • बालिका का जन्म 31 मार्च 2006 को या उसके बाद हुआ हो
  • प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएं | अंतिम तिथि | निर्दिष्ट नहीं (यह एक सतत योजना है) | | आधिकारिक वेबसाइट लिंक | mahilakalyan.up.nic.in |
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यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • अधिवास: आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा: परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बीपीएल श्रेणी: परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • बालिका के जन्म की तिथि: बालिका का जन्म 31 मार्च 2006 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
  • परिवार का आकार: यह योजना प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाओं के लिए लागू है।
  • जन्म पंजीकरण: बालिका का जन्म उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत होना चाहिए।
  • संस्थागत जन्म: बालिका का जन्म किसी सरकारी अस्पताल या पंजीकृत निजी अस्पताल में हुआ होना चाहिए।
  • टीकाकरण: बालिका को सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के अनुसार उचित टीकाकरण प्राप्त होना चाहिए।
  • विवाह की आयु: बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नहीं होना चाहिए।
  • शिक्षा: शैक्षिक लाभों के लिए बालिका का किसी सरकारी शिक्षण संस्थान में नामांकन होना चाहिए।
  • अपवाद: सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

पात्रता चेकलिस्ट की जाँच करें

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे:

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (जैसे आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, उपयोगिता बिल)
  • आय प्रमाण पत्र (₹2 लाख से कम वार्षिक आय प्रदर्शित करता हुआ)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बीपीएल कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड)
  • बैंक खाता पासबुक (माँ या अभिभावक की)
  • बालिका और माता-पिता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  • मोबाइल नंबर
  • परिवार नियोजन प्रमाण पत्र (दूसरी बालिका के लिए अनिवार्य)
  • माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र/स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

ऑनलाइन पंजीकरण से पहले, सुनिश्चित करें कि आपकी तस्वीरें और हस्ताक्षर फाइलें सही ढंग से प्रारूपित हैं। फोटो रिसाइजर टूल के साथ दस्तावेजों का आकार बदलें