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यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और स्टेटस चेक गाइड
यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जो जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक बालिकाओं को ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य राज्य भर में लैंगिक समानता, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
⚡ योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY) |
| लाभ राशि | कुल ₹25,000 (6 चरणों में वितरित) |
| अधिवास राज्य | उत्तर प्रदेश |
| नोडल विभाग | महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| पात्रता | बालिका का जन्म 1 अप्रैल, 2019 के बाद हुआ हो; वार्षिक पारिवारिक आय < ₹3 लाख; यूपी निवासी; प्रति परिवार अधिकतम 2 बालिकाएं (अपवादों के साथ) |
| अंतिम तिथि | आमतौर पर 31 जुलाई या प्रवेश के 45 दिन बाद (जो भी बाद में हो) |
| आधिकारिक वेबसाइट लिंक | mksy.up.gov.in |
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- अधिवास: बालिका और उसका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। निवास का प्रमाण (राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन बिल) अनिवार्य है।
- पारिवारिक आय: सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का आकार: लाभ प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाओं तक सीमित हैं।
- जुड़वा बच्चों के लिए अपवाद: यदि किसी महिला को उसकी दूसरी डिलीवरी में जुड़वां लड़कियां होती हैं, तो तीनों लड़कियां (पहली डिलीवरी से एक और दूसरी डिलीवरी से दो जुड़वां) पात्र होंगी। यदि पहली डिलीवरी में एक लड़की होती है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वां लड़कियां होती हैं, तो तीनों लड़कियां इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- जन्म तिथि: योजना के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका का जन्म 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
- गोद ली गई संतान: गोद ली गई बालिकाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य मानदंडों को पूरा करती हों और गोद लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- पंजीकरण अवधि: पहले चरण (जन्म पर) के लिए, बालिका के जन्म के छह महीने के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।
- बैंक खाता: डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के लिए आधार से जुड़ा हुआ एक बैंक खाता, अधिमानतः मां या बालिका के नाम पर, आवश्यक है।
पात्रता चेकलिस्ट देखें
आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे। अपने आवेदन के साथ आगे बढ़ने से पहले इष्टतम अपलोड गुणवत्ता और आकार के लिए दस्तावेजों को फोटो और हस्ताक्षर रिसाइज़र टूल का उपयोग करके रीसाइज करना याद रखें।
- आधार कार्ड: बालिका और उसके माता-पिता/अभिभावक का।
- जन्म प्रमाण पत्र: बालिका का।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली/टेलीफोन बिल, या यूपी पते के साथ आधार कार्ड)।
- आय प्रमाण पत्र: वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) ₹3 लाख से अधिक नहीं।
- बैंक पासबुक की प्रति: आवेदक (मां या अभिभावक) या बालिका की, डीबीटी के लिए आधार से जुड़े खाते के साथ।
- पासपोर्ट आकार का फोटो: बालिका की हाल की तस्वीर, और आवेदक के साथ एक संयुक्त तस्वीर।
- टीकाकरण कार्ड: लाभ के दूसरे चरण के लिए।
- स्कूल/कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र: कक्षा 1, 6, 9 और उच्च शिक्षा प्रवेश से संबंधित लाभों के लिए।
- गोद लेने का प्रमाण पत्र: यदि बालिका को गोद लिया गया है।
- आवेदक का मोबाइल नंबर: आधार से जुड़ा हुआ।
