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यूपी शादी अनुदान योजना 2026: विवाह वित्तीय सहायता, पात्रता और आवेदन के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका
यूपी शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस राज्य सरकार की योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना है।
⚡ योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)
| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | यूपी शादी अनुदान योजना (UP Shadi Anudan Yojana) |
| लाभ राशि | ₹51,000 (प्रति बेटी एक बार की वित्तीय सहायता) |
| अधिवास राज्य | उत्तर प्रदेश |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (जाति वर्ग के अनुसार) |
| पात्रता | - उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी। - वार्षिक पारिवारिक आय: ग्रामीण ≤ ₹46,080, शहरी ≤ ₹56,460। - बेटी की आयु ≥ 18 वर्ष, वर की आयु ≥ 21 वर्ष। - प्रति परिवार अधिकतम 2 बेटियों को लाभ। - आधार से जुड़ा बैंक खाता। |
| अंतिम तिथि | विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन जमा किया जा सकता है। |
| आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- अधिवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: आवेदक का परिवार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (BPL - गरीबी रेखा से नीचे) से संबंधित होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वार्षिक पारिवारिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के लिए, वार्षिक पारिवारिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु मानदंड:
- जिस बेटी के लिए अनुदान मांगा गया है, उसकी शादी के समय आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दूल्हे की शादी के समय आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बेटियों की संख्या: प्रति परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- बैंक खाता: लाभार्थी (बेटी) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो सके।
- आवेदन समय-सीमा: आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या विवाह की तिथि के 90 दिन बाद तक जमा किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाहर जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
यूपी शादी अनुदान योजना आवेदन के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट, वैध और ऑनलाइन जमा करने के लिए सही ढंग से प्रारूपित हों। फोटो और हस्ताक्षर फ़ाइलों को अपलोड करने से पहले फोटो और हस्ताक्षर रिसाइज़र टूल के साथ दस्तावेज़ों का आकार बदलें याद रखें।
- आधार कार्ड: आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) और बेटी दोनों का।
- आय प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम/लेखपाल) द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए।
- अधिवास/निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- बैंक पासबुक: आवेदक की आधार से जुड़ी बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति, जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक विवरण हो।
- विवाह प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड: विवाह की तिथि का प्रमाण। यह शादी का निमंत्रण कार्ड या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) हो सकता है।
- आयु प्रमाण: दुल्हन और दूल्हे दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट आकार के फोटो: आवेदक और बेटी के हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटो।
- बीपीएल कार्ड: यदि लागू हो, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) स्थिति के प्रमाण के रूप में।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि आवेदक विधवा है तो आवश्यक है।
- विकलांगता प्रमाण पत्र: यदि आवेदक विकलांग है तो आवश्यक है।
